Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) 2025: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक आवास योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेघर नागरिकों को पक्का मकान प्रदान करना है।
इस योजना के तहत कच्चे मकानों में रहने वाले या बिना छत वाले परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।
PMAY Gramin List 2025-26
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PMAY U 2.0 : मुख्य तथ्य
PMAY 2.0 Urban के बारे में खास बातें इस प्रकार हैं:
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 |
| लाभार्थी | शहरी गरीब एवं मध्यम वर्ग |
| योजना का उद्देश्य | शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना |
| योजना की अंतिम तिथि | 31 अगस्त 2029 |
| PMAY 2.0 के लिए आवेदन कहां करें | PMAY शहरी 2.0 की आधिकारिक वेबसाइट – https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx |
| PMAYG का संपर्क विवरण | PMAY Urban-2.0 के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर011-23060484, 011-23063620011-23063567, 011-23061827प्रधानमंत्री आवास योजना का ईमेल एड्रेसpmayumis-support[at]gov[dot]inpmaymis-mhupa[at]gov[dot]in |
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PMAY 2.0 Urban
घटक इस प्रकार हैं :-
- लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (Beneficiary Led Construction – BLC): इसके तहत EWS श्रेणी के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर लोगों के पास ज़मीन नहीं है, तो राज्य सरकारें ज़मीन उपलब्ध करायेगी।
- भागीदारी में किफायती आवास (AHP – Affordable Housing in Partnership) : इस योजना के तहत, EWS लाभार्थियों के लिए घर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/शहरों/सार्वजनिक/निजी एजेंसियों के साथ साझेदारी में बनाये जाएंगे। अगर घर किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट से खरीदा जाता है, तो वाउचर दिए जाएंगे।
- भवन निर्माण का अनुदान (Building Grant): मकान के निर्माण हेतु कंस्ट्रक्शन के एक नए तरीके का उपयोग किया जाएगा और 1000 रुपये प्रति वर्गमीटर/यूनिट की दर से प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (TIG) प्रदान किया जाएगा।
- किफायती किराया आवास (ARH -Affordable Rental Housing) : इस योजना के तहत कामकाजी महिलाओं/औद्योगिक श्रमिकों/शहरी प्रवासियों/बेघर/निराश्रितों/छात्रों और अन्य पात्र लाभार्थियों को किराये के घर उपलब्ध कराए जाएंगे। शहरी निवासियों को कुछ समय के लिए घर किराए पर दिए जाएंगे।
PMAY 2.0 : Interest Subsidy Scheme
- अधिकतम 12 वर्ष की अवधि के लिए पहले 8 लाख रुपये के ऋण पर 4% तक ब्याज सब्सिडी।
- 35 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी पर 25 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध होगा।
- अधिकतम 1.80 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और इसका भुगतान पांच साल की किश्तों में किया जाएगा।
Documents Required
PMAY 2.0 के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज पेश करना आवश्यक है :-
- दो पासपोर्ट साइज़ के फोटो
- आधार कार्ड का विवरण, यहां तक कि परिवार के सदस्यों का भी
- बैंक खाता विवरण जो आधार संख्या से लिंक हो
- आय प्रमाण पत्र
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जाति/समुदाय प्रमाण पत्र
- ज़मीन का दस्तावेज – यदि वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर रहे हैं।
Eligibility
PMAY 2.0 के लिए Eligibility Criteria इस प्रकार हैं :-
| पात्रता मापदंड | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | निम्न आय समूह (LIG) | मध्यम आय समूह (MIG) |
| वार्षिक घरेलू आय | 3 लाख रुपये तक | 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक | 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक |
| ब्याज सब्सिडी (% प्रति वर्ष) | लोन के पहले 8 लाख रुपये पर 4% | लोन के पहले 8 लाख रुपये पर 4% | लोन के पहले 8 लाख रुपये पर 4% |
| अधिकतम होम लोन की पात्रता | 25 लाख रुपये | 25 लाख रुपये | 25 लाख रुपये |
| घर का अधिकतम वैल्यू | 35 लाख रुपये | 35 लाख रुपये | 35 लाख रुपये |
| अधिकतम कॉर्पेट एरिया (वर्ग मीटर) | 120 वर्गमीटर | 120 वर्गमीटर | 120 वर्गमीटर |
| ब्याज सब्सिडी का अधिकतम लाभ | 1.80 लाख रुपये | 1.80 लाख रुपये | 1.80 लाख रुपये |
उद्देश्य
Angikaar 2025 को PMAY-U 2.0 को गति देने हेतु बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य योजना के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान से आवेदनों के सत्यापन में भी तेज़ी आयेगी। इसका उद्देश्य पहले से स्वीकृत घरों के निर्माण में तेज़ी लाना है। इसका एक अन्य प्रमुख उद्देश्य लोगों को निम्न आय आवास के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (CRGFTLIH) योजना के बारे में जानकारी देना है। यह अभियान PMAY-U के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना का लाभ प्रदान करेगा। इसका विशेष ध्यान समूह के लाभार्थियों की आवास संबंधी ज़रुरतों को भी प्राथमिकता देगा।
प्रमुख कार्यक्रम और परिणाम
इस अभियान में शिविरों और ऋण मेलों सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। इन आयोजनों का उद्देश्य संभावित लाभार्थियों को जोड़ना है। अंगीकार अभियान के तहत, 17 सितंबर, 2025 को पीएमएवाई-यू आवास दिवस मनाया जाएगा। यह तिथि पीएमएवाई-यू 2.0 के शुभारंभ के बाद से पहला वर्ष है।
इसके अलावा, “PM Awas Mela – Shehri” नामक एक कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 17 सितंबर से 27 सितंबर, 2025 तक होगा। दूसरा चरण 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक होगा। ये मेले आवास योजना के लाभों को प्रदर्शित करने के मंच के रूप में काम करेंगे।
जून 2025 तक कुल 7.10 लाख घरों को मंजूरी
सभी को किफायती घर उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का एक्सपेंशन किया गया है। अभी, इस योजना के तहत 7,09,979 घरों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 18 जून, 2025 को स्वीकृत 2.35 लाख घर शामिल हैं। कुल स्वीकृत घर नौ राज्यों, यानी बिहार, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। यह निर्णय कार्य चार कार्यक्षेत्रों – भागीदारी में किफायती आवास (AHP), लाभार्थी नेतृत्व में निर्माण (BLC), ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) और किफायती किराया आवास (ARH) के माध्यम से किया जाएगा।
स्वीकृत किए गए घरों को कई श्रेणियों में बांटा जाएगा, जिनमें से प्रत्येक के लिए अलग-अलग कोटा होगा। 2.35 लाख PMAY 2.0 घरों को इस प्रकार विभाजित किया जाएगा-
- 1.25 लाख मकान केवल महिलाओं (विधवाओं तथा सिंगल महिलाओं सहित) के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
- ट्रांसजेंडरों को 44 मकान आवंटित किए जाएंगे।
- अनुसूचित जाति या अन्य वंचित समूहों के लाभार्थियों को 42,400 मकान दिए जाएंगे
- अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 17,574 मकान स्वीकृत किए जाएंगे
- अन्य पिछड़ा वर्गों को 1,13,414 रेजिडेंशियल यूनिट्स आवंटित की जाएंगी।
पात्र व्यक्ति सीधे PMAY 2.0 की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3.5 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 20 मार्च, 2025 तक 3.52 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी है।
लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (BLC) और साझेदारी में किफायती आवास (AHP) के तहत कुल 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में कुल 3,52,915 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी है। इसके लिए 20 मार्च 2025 को स्वीकृत किए गए घरों में से अकेले महिलाओं के लिए कुल 2.67 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं। इनमें विधवाओं के साथ-साथ अकेली महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा, 90 घर ट्रांसजेंडरों को भी आवंटित किए गए हैं।
कुल स्वीकृत घरों में से लगभग 80,850 घर अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 15,928 घर स्वीकृत किए गए हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 2,12, 603 घर स्वीकृत किए गए हैं। इसके पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न वंचित समूहों के बीच समानता एवं समावेश की भावना को बढ़ावा देना है।
पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए राज्य सरकार 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों और 40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित, विधवा और अलग रह रही महिलाओं को क्रमशः 30,000 और 20,000 की राशि प्रदान करेगी।
FAQs: PMFBY 2025
Q1. PMFBY का पूरा नाम क्या है?
A: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)।
Q2. कितने प्रतिशत तक बीमा कवर मिलता है?
A: 90% तक फसल नुकसान का कवरेज।
Q3. प्रीमियम रेट क्या है?
A: रबी फसलें: 1.5%, खरीफ फसलें: 2%।
Q4. दावा कैसे करें?
A: आधिकारिक वेबसाइट या CSC केंद्र पर दावा फॉर्म जमा करें।
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