Haryana Vivah Shagun Yojana 2025
Haryana Vivah Shagun Yojana 2025

Haryana Vivah Shagun Yojana 2025: गरीब परिवारों की बेटियों के लिए विवाह सहायता

हरियाणा सरकार की Haryana Vivah Shagun Yojana 2025 का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को विवाह के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे उनकी शादी की व्यवस्था सरल और सम्मानजनक हो सके।

हरियाणा सरकार ने गरीब और वंचित वर्गों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Haryana Vivah Shagun Yojana 2025) को लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवारों को बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि

श्रेणीकुल शगुन राशिविवाह से पहले दी जाने वाली राशिविवाह के 6 महीने के भीतर दी जाने वाली राशि
विधवा/तलाकशुदा/निर्बल महिला/अनाथ बालिका (BPL या वार्षिक आय ₹1 लाख से कम)₹51,000₹46,000₹5,000
SC/DT/तपरीवास (BPL)₹71,000₹66,000₹5,000
महिला खिलाड़ी (किसी भी जाति/आय)₹31,000₹31,000
अन्य BPL परिवार (SC के अलावा)₹31,000₹28,000₹3,000
वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम वाले परिवार₹51,000₹46,000₹5,000
दिव्यांग दंपत्ति (दोनों पति-पत्नी दिव्यांग)₹51,000₹51,000
दिव्यांग दंपत्ति (एक पति या पत्नी दिव्यांग)₹31,000₹31,000
सामूहिक विवाह₹51,000₹46,000₹5,000
सामान्य विवाह (30 दिन के भीतर पंजीकरण)₹1,100 + मिठाई का डिब्बा

पात्रता मानदंड

  • हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
  • एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
  • विवाह पंजीकरण के 6 महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया

  • आवश्यक विवरण भरें और OTP के माध्यम से सत्यापन करें।
  • “Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna” सेवा का चयन करें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
  • आवेदन की जांच के बाद, पात्रता मिलने पर राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • बैंक खाता विवरण
  • दुल्हन और दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
  • विधवा/तलाकशुदा/निर्बल महिला के लिए संबंधित प्रमाण पत्र

महत्वपूर्ण निर्देश

  • विवाह से पहले आवेदन करने पर आवेदन जिला कल्याण अधिकारी के पास प्रस्तुत करें।
  • विवाह के 2 से 3 महीने के भीतर आवेदन करने पर आवेदन निदेशक (मुख्यालय) के पास प्रस्तुत करें।
  • विवाह के 3 महीने के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

संपर्क जानकारी

  • हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
  • विभागीय हेल्पलाइन: 0172-256406, 0172-2567009

FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. विवाह शगुन योजना के लिए कौन पात्र है?
विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, विधवा, तलाकशुदा और दिव्यांग महिलाएं पात्र हैं।

Q2. योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

Q3. योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है?
योजना के तहत ₹31,000 से ₹71,000 तक की राशि दी जाती है, जो पात्रता और श्रेणी पर निर्भर करती है।

Q4. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदन के लिए निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ आवश्यक हैं।

Q5. विवाह शगुन योजना का लाभ दिव्यांग दंपत्ति को मिलता है?
हां, दोनों दिव्यांग दंपत्ति को ₹51,000 और एक सामान्य व एक दिव्यांग दंपत्ति को ₹31,000 की राशि प्रदान की जाती है।

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